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पैन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ने के लिए सरकार ने जारी किया नया लिंक

सरकार ने आयकर रिटर्न फ़ाइल करने के लिए पैन नंबर, आधार कार्ड से जुड़ा हो इस नियम को अनिवार्य कर दिया है। इस साल के बजट में भी सरकार ने आधार को पैन से जोड़ना आवश्यक बताया था। सरकार लम्बे समय से इस पर काम कर रही है। अब आयकर विभाग ने पैन नंबर को आधार कार्ड से किस प्रकार जोड़ा जाए इसके लिए एक नई ई-सुविधा शुरू की है। पैन नंबर, आधार से जुड़ा हो यह नियम 1 जुलाई से प्रभाव में लाया जाएगा।

आयकर विभाग ने इसके लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर एक नया लिंक शुरू किया है। जिसके जरिए लोगों को इन दोनों पहचान पत्रो को आपस में लिंक करने में आसानी होगी।

वेबसाइट पर मौजूद लिंक पर जाने के बाद व्यक्ति को अपनी पैन संख्या और आधार संख्या देनी होगी उसके बाद आधार कार्ड में उल्लेखित नाम को दर्ज करना होगा।

आधार कार्ड बनाने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से इसका निरीक्षण होने के बाद यह जुड़ जाएंगे।

अगर पैन और आधार में दिए गए नाम में भी कोई छोटा अंतर है तो आपके आधार के साथ रजिस्टर मोबाइल नंबर पर टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी डालने के बाद अंतर ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि पूरा पैन और आधार में दिए गए नाम पूरी तरह से अलग हैं तो आपको किसी एक में बदलाव करना होगा।

इस सुविधा का प्रयोग करने के लिए आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकता है।