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मध्य प्रदेश: छोटे उद्योगों को बड़ी राहत, 15 मई को लगेगी औपचारिक मोहर

इंदौर: लंबे समय से चली आ रही छोटे व मझोले उद्योगों की मांग पर सरकार उद्योगों की जमीन को फ्री होल्ड करने जा रही है। अगले महीने सरकार इस बारे में नीति बनाकर निर्देश जारी कर देगी।

संघ से जुड़े उद्योग संगठन लघु उद्योग भारती की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस बारे में एलान कर दिया गया है। 22-23 अप्रैल को हुई लघु उद्योग भारती की बैठक में प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री संजय पाठक ने इस संबंध में घोषणा की। पिछले दिनों लघु उद्योग भारती ने इस संबंध में मांग-पत्र सरकार और विभाग को भेजा था।

लघु उद्योग भारती के प्रदेश सचिव महेश गुप्ता के मुताबिक मंत्री की घोषणा के मुताबिक जिला उद्योग केंद्र, औद्योगिक क्षेत्रों की जमीन को फ्री होल्ड कर रहा है। अब तक उद्योगों को यह जमीन 30 या 99 साल की लीज पर दी गई थी। इससे उद्योगों को जमीन पर मालिकी हक मिल जाएगा और साथ ही दोहरे करारोपण से मुक्ति मिलेगी। 15 मई को उद्योग संवर्धन बोर्ड की बैठक में यह प्रस्ताव रखा जाएगा। इस निर्णय का फायदा एकेवीएन से आवंटित जमीन पर नहीं होगा।

स्टाम्प ड्यूटी पर मांग

इधर छोटे उद्योगों के संगठन ने सरकार से बैंकों के टर्म लोन और सीसी लिमिट पर ली जाने वाली स्टाम्प ड्यूटी हटाने की मांग भी की है। प्रदेश में इन पर .05 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी लगाई जा रही है। लघु उद्योग भारती के अनुसार अन्य प्रदेशों दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र में 100 रुपए या न्यूनतम शुल्क पर सीसी लिमिट मंजूर की जाती है। मप्र में भी यही नीति लागू होना चाहिए।

Source: Nai Dunia