यह है स्कीम: छोटे और जरूरतमंद वर्ग के कारोबारियों के हितों का ध्यान रखने वाली मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) द्वारा यह स्कीम चलाई जाती है। एमएसएमई मिनिस्ट्री ने स्मॉल इंस्ट्री डेवलपमेंट बैंक (सिडबी) के साथ मिलकर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट बनाया है। पहले सरकार छोटे कारोबारियों को एक करोड़ रुपए तक के लोन की गारंटी देती थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि कारोबारियों को 2 करोड़ रुपए तक के लोन की गारंटी दी जाएगी, इसलिए यह आपके लिए सुनहरा मौका है।
ऐसे मिलेगा लोन : अगर आप नया बिजनेस शुरु कर रहे हैं या आपका बिजनेस है, आप उसे बढ़ाना चाहते हैं तो क्रेडिट स्कीम के तहत आपको लोन मिल सकता है। हालांकि आपको मिनिस्ट्री द्वारा अधिकृत बैंकों या लैंडिंग एजेंसी से ही लोन लेना होगा। इस लिस्ट में 21 नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, 21 बड़े प्राइवेट बैंक और 66 ग्रामीण बैंक शामिल हैं। इस स्कीम के तहत ट्रस्ट द्वारा 75 से 85 फीसदी तक की गारंटी दी जाती है।
ऐसे करें अप्लाई : अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और बैंक से लोन अप्लाई करना चाहते हैं। साथ ही यह भी चाहते हैं कि सरकार आपकी गारंटी दे तो इसके लिए आपको जिस बैंक से लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसी बैंक के अधिकारी को बताना होगा कि आप सरकार की क्रेडिट गारंटी स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं। उसके बाद लोन की जिम्मेदारी बैंक की है। दरअसल, हर साल बैंक, जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से सरकार के पास अप्लाई करते हैं कि उन्हें क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत गारंटी फंड चाहिए, जिसे बैंक आपको पास ऑन कर देते हैं। अगर कोई बैंक इसके लिए तैयार नहीं है तो आप जिला उद्योग केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं, जहां से आपको यह जानकारी मिलेगी कि किस बैंक के पास कितना फंड है और आपको किस बैंक में अप्लाई करने से आसानी से लोन मिल जाएगा।
Source: patrika