कारोबारी को साल मे फाइल करनी होगी 37 रिटर्न
जीएसटी के तहत टैक्स कॉम्पलायंस टाइम बाउंड और हर महीने होने वाला है। रजिस्टर डीलर को हर महीने 3 और सालाना रिटर्न फाइल करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि टैक्सपेयर को हर साल 37 रिटर्न फाइल करनी है।
रखना होगी जीएसटी डिटेल
इन रिटर्न को फाइल करने के लिए टैक्सपेयर्स को डाटाबेस तैयार करना पड़ेगा। उन्हें गुड्स, सर्विस, एडरेस और कस्टमर का जीएसटीएन का हारमनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेटर (एचएसएन कोड) का डाटा रखना होगा।
ये सभी जीएसटी इन्वाइस और रिटर्न पर होना जरूरी होगा। टैक्समैन जीएसटी मॉड्यूल को लेकर सर्विस दे रहा है। ताकि 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने पर जीएसटी इन्वाइस जारी की जा सके।
Source: Money Bhaskar