एक जुलाई से लागू होने जा रहे लंबित बिल जीएसटी के प्रावधानों को लेकर सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री परेशान है। क्योंकि जीएसटी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए टैक्स को 12 फीसदी रखा गया है। इंडस्ट्री के कारोबारियों की मांग है कि इसे जीरो प्रतिशत किया जाए। पत्रिका न्यूज में छपी एक ख़बर के मुताबिक सबसे [&h…