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GST: राज्यसभा में भी पास हुआ जीएसटी बिल, 1 जुलाई से हर हाल में लागू होगा

कल शाम यानी 6 अप्रैल को राज्‍य सभा ने जीएसटी के चारों विधेयकों को बिना किसी संशोधन के अपनी मंजूरी दे दी. राज्यसभा में जीएसटी से जुड़े चारों बिलों को मंजूरी मिलना लगभग तय था क्योंकि लोक सभा ने इन विधेयकों को 29 मार्च को ही पास कर दिया था.

सालों से अटका पड़ा ये बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास होने के बाद 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने का रास्‍ता साफ हो चला है. अब सभी राज्‍यों को स्‍टेट जीएसटी विधेयक अपनी-अपनी विधानसभाओं में पारित कराना होगा. इसके बाद एक राष्ट्र, एक टैक्स का नया जीएसटी कानून लागू किया जा सकेगा. वस्तु व सेवाकर-जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देश की आजादी के बाद का सबसे बड़ा ‘आर्थिक सुधार’ माना जा रहा है.

जानें राज्यसभा में कैसे पास हुआ जीएसटी?
राज्यसभा में आठ घंटे चली लंबी परिचर्चा के बाद जीएसटी से जुड़े चार बिलों सेंट्रल जीएसटी, (CGST) इंटीग्रेटेड जीएसटी (IGST), यूनियन टेरिटरी जीएसटी (UGST) और कॉम्पेंसेशन जीएसटी बिलों को राज्यसभा ने बिना संशोधनों के पास कर दिया.
सेंट्रल जीएसटी बिल 2017, केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी बिल 2017, एकीकृत जीएसी बिल 2017 और जीएसटी (राज्‍यों को मुआवजा) विधेयक 2017 को राज्‍य सभा ने चर्चा के बाद लोक सभा को वापस लौटा दिए.
संविधान संशोधन बिल जीएसटी को मनी बिल की तरह पेश किया गया था, जिस कारण लोकसभा से पास होने के बाद इसे राज्यसभा की मंजूरी मिलना लगभग तय ही था.

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जीएसटी के लिए आगे की प्रकिया क्या है?
अब स्टेट जीएसटी सभी राज्यों से पास होकर आएगा जिसके बाद जीएसटी को लागू किया जा सकेगा. आने वाली 18-19 मई को जीएसटी काउंसिल जीएसटी रेट पर चर्चा करेगी.
जीएसटी काउंसिल ने चार स्‍तरीय टैक्‍स ढांचे का सुझाव दिया है, जो 5,12, 18 और 28 फीसदी है. सबसे ऊंचे टैक्स स्लैब लग्‍जरी और स्‍वास्‍थ्‍य के लिए हानिकारक उत्‍पादों पर टैक्स के अलावा सेस लगाने की भी योजना है.

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Source: ABPNews