GST: कपड़े, फुटवेअर और बिस्किट होंगे सस्ते, सोना होगा महंगा


बिस्किट्स, फुटवेअर और 1,000 रुपये तक के कपड़े जीएसटी लागू होने के बाद सस्ते हो जाएंगे, जबकि सोने के दाम में कुछ इजाफा हो जाएगा। 3 जून को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में पश्चिम बंगाल को छोड़कर केंद्र सरकार समेत सभी राज्यों ने 1 जुलाई से नई टैक्स व्यवस्था को लागू किए जाने पर सहमति […]


gst_बिस्किट्स, फुटवेअर और 1,000 रुपये तक के कपड़े जीएसटी लागू होने के बाद सस्ते हो जाएंगे, जबकि सोने के दाम में कुछ इजाफा हो जाएगा।

3 जून को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में पश्चिम बंगाल को छोड़कर केंद्र सरकार समेत सभी राज्यों ने 1 जुलाई से नई टैक्स व्यवस्था को लागू किए जाने पर सहमति जताई।

वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में पैकेज्ड और ब्रैंडेड फूड आइटम्स पर 5 फीसदी टैक्स, तेंदू पत्तों पर 18 पर्सेंट और बीड़ी पर सबसे अधिक 28 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला लिया गया। हालांकि सिगरेट की तरह बीड़ी पर अलग से सेस नहीं होगा। वहीं, गोल्ड और गोल्ड जूलरी पर 3 पर्सेंट टैक्स लगाने का फैसला लिया गया है।
बिस्किट्स पर 18 पर्सेंट कै फ्लैट जीएसटी लगेगा, 500 रुपये से कम के फुटवियर पर 5 पर्सेंट और अधिक पर 18 पर्सेंट टैक्स लगेगा।

टेक्सटाइल की बात की जाए तो सिल्क और जूट पर कोई जीएसटी लागू नहीं है। वहीं, कॉटन, नैचरल फाइबर और अन्य सभी तरह के यार्न पर 5 पर्सेंट टैक्स लगेगा। हालांकि मैनमेड फाइबर और यार्न पर 18 पर्सेंट्र टैक्स लागू होगा। सभी तरह के फैब्रिक पर 5 पर्सेंट का टैक्स लगेगा। 1,000 रुपये से अधिक मैनमेड कपड़ों पर 5 पर्सेंट टैक्स लगेगा। इससे अधिक की कीमत के कपड़ों पर 12 पर्सेंट टैक्स लगेगा।

फाइनैंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने कहा, ‘फुटवेअर और टेक्सटाइल में जीएसटी लागू होने के बाद लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।’ वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग 11 जून को होगी।

यही नहीं बिस्किट्स के रेट में भी मामूली कमी आएगी। फिलहाल 100 रुपये प्रतिकिलोग्राम के रेट वाले बिस्किट्स पर 20.6 पर्सेंट पर टैक्स लगता है, जबकि इससे अधिक पर 23.11 फीसदी टैक्स लगता है।

जेटली ने कहा, ‘अब दोनों तरह के बिस्किट पर 18 पर्सेंट का ही टैक्स लगेगा।’ अभी तक 500 रुपये तक के फुटवियर पर 9.5 पर्सेंट टैक्स लगता है, लेकिन जीएसटी की व्यवस्था इनमें 5 पर्सेंट टैक्स लगेगा।

इसके अलावा अन्य फुटवेअर्स पर 23.1 से 29.58 तक का टैक्स लगता था, जीएसटी के तहत इन पर 18 पर्सेंट का फ्लैट टैक्स लगेगा।

हालांकि, गोल्ड और गोल्ड जूलरी की कीमतों में मामूली इजाफा होगा। अब तक इस पर 2 से 2.5 फीसदी तक का टैक्स लगता था। लेकिन, शनिवार को लंबी बहस के बाद काउंसिल ने गोल्ड पर 3 फीसदी जीएसटी को मंजूरी दी।

इसके अलावा गोल्ड जूलरी की मैन्युफैक्चरिंग पर इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम किया जा सकेगा। जेटली ने कहा कि कुछ राज्य सोने पर 2 पर्सेंट टैक्स लगाने के पक्ष में थे, जबकि कई राज्य 5 फीसदी टैक्स लगाने की मांग कर रहे थे। ऐसे में चर्चा के दौरान बीच का रास्ता निकालने पर सहमति बनी। सोलर पैनल पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा, जबकि सोलर पैनल्स के रेट पर भी कोई फैसला नहीं हो सका है।

जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग 11 जून को होगी।

Source: Economic Times

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