स्टार्टअप में पैसा लगाने वाले प्राइवेट इक्विटी (PE) और वेंचर कैपिटल (VC) फंड्स को टैक्स में छूट मिलेगी। अनलिस्टेड शेयरों से होने वाली इनकम के ट्रांसफर को बिजनस इनकम नहीं बल्कि कैपिटल गेंस माना जाएगा, भले ही उससे कंट्रोल ट्रांसफर या मैनेजमेंट चेंज हुआ हो। ऐसे मामले में कई फंड्स को इनकम टैक्स अथॉरि…