जयपुर: राजस्थान सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद की बैठक में बुधवार को 7 लघु उद्योगोें के पक्ष में करीब 68 लाख रुपए से अधिक का अवार्ड पारित कर प्रदेश के लघु उद्योगों को बड़ी राहत दी हैं।
उद्योग आयुक्त अजिताभ शर्मा ने बताया कि परिषद की नियतकालीन बैठक राज्य की एमएसएमई इकाइयों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रही है।
उद्योग आयुक्त अजिताभ शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित सुविधा परिषद की बैठक मेें बुधवार को राज्य की 20 सूक्ष्म एवं लघु उद्योगाें के प्रकरणों की सुनवाई हुई। सुविधा परिषद की बैठक मेंं उद्योग आयुक्त अजिताभ शर्मा के साथ ही समिति के सदस्य ताराचंद गोयल प्रदेशाध्यक्ष लघु उद्योग भारती कोटा, राजेन्द्र राठी अध्यक्ष लघु उद्योग भारती जोधपुर एवं योगेश गौतम अपोलो माईनचेन उपस्थित थे।
शर्मा ने बताया कि एमएसएमईडी एक्ट 2006 के प्रावधानों के अनुसार सूक्ष्य एवं लघु उद्योगों से सामान प्राप्त करने वाले उद्योगों या संस्था को राशि का भुगतान 45 दिन में किया जाना जरुरी है। उन्होंने बताया कि भुगतान नहीं होने की स्थिति में संबंधित पक्ष उद्योग आयुक्त की अध्यक्षता में गठित सूक्ष्य एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद में वाद प्रस्तुत कर राहत प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि एमएसएमईडी एक्ट 2006 के प्रावधानों के अनुसार 45 दिन में भुगतान नहीं करने वाले पक्ष को मूलधन एवं विलंबित अवधि की बैंक ब्याज दर की 3 गुणा दर से ब्याज का भुगतान करना होता है।
उद्योग आयुक्त शर्मा ने बताया कि बुधवार को 7 प्रकरणों मैं. वर्धमान फार्मा उदयपुर व कछवाहा मेडिकल स्टोर जोधपुर, महाराजा केबल्स व सीनियर डिबिजनल एण्ड टेलीकॉम इंजीनियम नार्थन रेल्वे अंबाला केंट हरियाणा, इलेक्ट्ररेलाइट्स व अजमेर विद्युत वितरण निगम के दो प्रकरणों, महाराजा केबल्स व बीएसएनएल अहमदाबाद और सूर्या केबल्स व बीएसएनएल जम्मू के प्रकरणों में अवार्ड जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि दो प्रकरणों का निस्तारण आपसी समझाईस से हुआ।
राजस्थान सूक्ष्म एवं लघु उद्यम परिषद की बैठक में अतिरिक्त निदेशक श्री पी.के. जैन व केएल स्वामी ने प्रकरण प्रस्तुत किए। गौरतलब है कि सुविधा परिषद की बैठक में उभय पक्षोें को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाता है।
Source: NavsancharSamachar.com