गोवा विधानसभा में 9 मई को वस्तु एवं सेवा कर विधेयक (जीएसटी) एकमत से पारित हो गया। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने उम्मीद जताई है कि राज्य को इस नई कर व्यवस्था से कोई बड़ा नुकसान नहीं हेागा।
इससे पहले जीएसटी विधेयक संसद में 6 अप्रैल को पारित किया जा चुका है। संसद ने जीएसटी के चार कानूनों को पारित किया था। जीएसटी को देशभर में लागू करने के लिए इसे सभी राज्य विधानसभाओं में पारित किया जाना जरूरी है।
मुख्यमंत्री, जो कि राज्य के वित्त मंत्री भी हैं, ने बिल पेश होने के बाद कहा कि यदि इस बिल के लागू होने के बाद राज्य को कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी से कर प्रणाली सरल होगी।
गौरतलब है कि जीएसटी बिल को पास करने के लिए राज्य सरकार ने एक दिन का विशेष विधानसभा अधिवेशन बुलाया था। सरकार ने 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने का लक्ष्य रखा है।