वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लेकर टेक्सटाइल सेक्टर अभी भी असमंजस की स्थिति में है। कॅाटन टेक्सटाइल को 5 फीसदी जीएसटी दर के तहत रखने से उद्यमी खुश हैं। लेकिन इसके विपरीत मानव निर्मित फाइबर प्रोजेक्ट बनाने वाली टेक्सटाइल इकाईयां(यार्न,छपाई व कढाई करने वाली इकाइयां) 18 प्रतिशत जीएसटी स्लैब म…
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GST: टेक्सटाइल एसोसिएशन ने कपड़ा क्षेत्र के लिए जीएसटी दरों का स्वागत किया
जीएसटी कौंसिल द्वारा टेक्सटाइल सेक्टर की दरें तय हो चुकी हैं। हालाँकि सरकार ने कपड़ा उद्योग की एक सामान कर की मांग को नकार दिया है लेकिन टेक्सटाइल एसोसिएशन ने दरों को लेकर सरकार के फ़ैसले का स्वागत किया है। द कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (टेक्सप्रोसिल), द साउथर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन…
GST: खादी धागा, गांधी टोपी और तिरंगे पर नहीं लगेगा टैक्स
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में खादी धागा, गांधी टोपी, राष्ट्रीय झंडा पर कोई कर नहीं लगेगा। वहीं नकली आभूषण, मोती और सिक्के पर 3 प्रतिशत शुल्क लगेगा। इसके अलावा जीएसटी परिषद ने पूजा के सामान के तहत बेचे जाने वाले रूद्राक्ष, खड़ाउ, पंचामत, तुलसी माला, पवित्र धागा और विभूति जैसे जिंसों को पूजी…
GST/Textiles: टेक्सटाइल सेक्टर के लिए तय हुई जीएसटी दरें, सरकार ने एक सामान कर की माँग नहीं मानी
जीएसटी कौंसिल को 2 जून के बैठक में सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर की दरों पर फैसला ले लिया है। टेक्सटाइल को लेकर काउंसिल ने कई स्तरों पर फैसला लिया है। सिल्क और जूट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कॉटन और नैचरल फाइबर पर 5 और मैनमेड फाइबर पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा। यार्न पर 5 […]
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