आगामी 1 जुलाई से नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने पर सूक्ष्म एवं लघु एवं मझोले उद्यम अपनी सालाना आय कम दिखा सकते हैं। ये उद्यम 20-50 लाख रुपये दायरे में रहने के लिए ऐसा कर सकते हैं ताकि उन पर 1-2 प्रतिशत कर दर लागू हो सके। जीएसटी के […]
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